झज्जर कोर्ट ने ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार की हरियाणा पुलिस को हिरासत देने की मांग ठुकराई !

हरियाणा के झज्जर की एक अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार को राज्य पुलिस की हिरासत में देने से इनकार कर दिया। हरियाणा पुलिस झज्जर, हरियाणा के सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर के सिलसिले में उनकी हिरासत की मांग कर रही थी।

झज्जर,18 दिसंबर 2025 ! हरियाणा के झज्जर की एक अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार को राज्य पुलिस की हिरासत में देने से इनकार कर दिया। हरियाणा पुलिस झज्जर, हरियाणा के सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर के सिलसिले में उनकी हिरासत की मांग कर रही थी।

सुशील कुमार को प्रोडक्शन वारंट पर झज्जर कोर्ट में पेश किया गया। वह एक हत्या के मामले में दिल्ली की जेल में बंद हैं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) मीनू ने हरियाणा पुलिस की पाँच दिन की हिरासत की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया।
पुलिस ने सुशील कुमार की हिरासत इसलिए मांगी थी ताकि उनसे गहन पूछताछ की जा सके और उस लड़के को गिरफ्तार किया जा सके, जिसके माध्यम से कथित तौर पर उन्होंने पिस्तौल और कारतूस हासिल कर उन्हें किसी विशाल को सौंपा। पुलिस ने कहा कि सुशील कुमार को दिल्ली और पंजाब ले जाया जाना था।

आवेदन को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि पुलिस ने आवेदन में दिल्ली या पंजाब में किसी भी स्थान, शहर या जिले का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए कस्टोडियल रिमांड का कोई मामला नहीं बनता। अदालत ने आरोपी सुशील कुमार को 29 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और निर्देश दिया कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाए।

सुशील कुमार की ओर से अधिवक्ता रोहित दालाल पेश हुए और दलील दी कि आवेदन को खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि आरोपी का सह-आरोपी से कोई संबंध नहीं है। आरोपी से पहले ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में पूछताछ की जा चुकी है।

हरियाणा पुलिस ने 16 दिसंबर को तिहाड़ जेल से पेशी के बाद झज्जर कोर्ट परिसर में सुशील कुमार से दो घंटे तक पूछताछ की।