आय से अधिक संपत्ति मामले में केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर निरीक्षक को 5 साल सश्रम कारावास की सजा !

अहमदाबाद की सीबीआई अदालत ने सोमवार को आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में आरोपी कौशिक अनवंतराय करेलिया को दोषी ठहराते हुए पाँच  साल के सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उन पर 63 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अहमदाबाद , 30 दिसंबर 2025 ! अहमदाबाद की सीबीआई अदालत ने सोमवार को आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में आरोपी कौशिक अनवंतराय करेलिया को दोषी ठहराते हुए पाँच  साल के सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उन पर 63 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।

अदालत ने इस मामले में उनकी पत्नी पूजा करेलिया को भी दोषी ठहराया है। उन्हें अपराध में सहायता (उकसावे) के आरोप में एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

सीबीआई के अनुसार, इस आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में 30 सितंबर 2013 को आरोपी कौशिक करेलिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामले की जाँच के बाद सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।

सीबीआई की विज्ञप्ति के अनुसार, आरोपी कौशिक अनवंतराय करेलिया, जो उस समय कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र (केएएसईजेड) में एप्रेज़र/प्रिवेंटिव अधिकारी के पद पर तैनात थे और वर्तमान में भावनगर में केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर विभाग में निरीक्षक के रूप में कार्यरत हैं, पर आरोप है कि उन्होंने 01.09.2008 से 31.03.2013 की अवधि के दौरान अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की। जाँच में यह पाया गया कि आरोपी ने 19,86,661 रुपये की आय से अधिक संपत्ति जमा की, जो उनकी ज्ञात आय से 130 प्रतिशत अधिक थी।

जाँच के दौरान जाँच अवधि को संशोधित कर 01.04.2004 से 20.03.2013 कर दिया गया। जाँच  पूरी होने के बाद सीबीआई ने 03.09.2014 को आरोपी कौशिक अनवंतराय करेलिया और उनकी पत्नी पूजा करेलिया के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में कहा गया कि दोनों ने 57,60,729.15 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की, जो उनकी ज्ञात आय से 183.57 प्रतिशत अधिक थी। यह जानकारी विज्ञप्ति में दी गई।

अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तदनुसार सजा सुनाई।