किशोरी के अपहरण के दोषी को सात साल की कैद

पाॅक्सो एक्ट के उल्लंघन और बलात्कार के आरोप में निर्दोष छोड़ा

सूरत: 16 वर्षीय किशोरी को प्रेमजाल में फंसाकर भगा ले जाने के एक मामले में पॉक्सो एक्ट मामले की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी युवक को अपहरण के लिए दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
अतिरिक्त लोक अभियोजक दीपेश दवे के मुताबिक, कतारगाम क्षेत्र निवासी आरोपी मीत नटू चौहाण पर 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने का आरोप था। 25 अक्टूबर, 2023 को आरोपी किशोरी को भगा कर पहले महाराष्ट्र के बोरीवली और यहां से राजस्थान ले गया था। इस दौरान किशोरी के परिजनों ने थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोपी को शिकायत का पता चलने पर वह किशोरी को लेकर सूरत लौट आया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, पॉक्सो एक्ट और बलात्कार की धाराओं के तहत कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक दीपेश दवे आरोपों को साबित करने में सफल रहे। हालांकि कोर्ट ने आरोपी को बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत निर्दोष छोड़ दिया जबकि अपहरण के लिए दोषी मानते हुए सात साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।