ऋण चुकाने दिया चेक रिटर्न होने पर छह महीने की कैद
क्रेडिट सोसायटी से लिए ऋण चुकाने दिया चेक रिटर्न होने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है
सूरत. क्रेडिट सोसायटी से लिए ऋण चुकाने दिया चेक रिटर्न होने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए छह महीने की कैद और रिटर्न चेक की राशि लौटाने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता नरेश नावडिया ने बताया कि उनके मुवक्किल आवकार अर्बन को – क्रेडिट सोसायटी के अधिकारी हैं। उन्होंने आरोपी अरविंद पालड़िया के खिलाफ कोर्ट में चेक रिटर्न की शिकायत की थी। दरअसल, अरविंद ने क्रेडिट सोसायटी से ऋण लिया था। ऋण चुकाने के समय अरविंद ने चेक लिखकर दिया जो बैंक से रिटर्न हो गया था। मामला कोर्ट में पहुंचने पर अधिवक्ता नरेश नावडिया आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए छह महीने की कैद और रिटर्न चेक की राशि लौटाने की सजा सुनाई।