घपले की राशि चुकाने दिया चेक रिटर्न होने पर छह महीने की कैद

कोर्ट ने दस हजार रुपए जुर्माना भी ठोका

सूरत. बिल्डर ग्रुप में नौकरी करते समय घपला करने के बाद उक्त राशि चुकाने के लिए दिया चेक रिटर्न होने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपित युवक को दोषी करार देते हुए छह महीने की कैद और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विरल ए.मेहता ने बताया कि उनके मुवक्किल जिग्नेश महेश अमीन ने सगरामपुरा देसाई शेरी निवासी डेनिश गोपीचंद भाणावाला के खिलाफ कोर्ट में चेक रिटर्न की शिकायत की थी। आरोपी डेनिश जिग्नेश के यहां नौकरी करता था। इसी का फायदा उठाते हुए उसने लाखों रुपए का घपला किया था। इसका पता चलने पर जिग्नेश ने उसके खिलाफ पुलिस शिकायत तो नहीं की, लेकिन रुपए लौटाने के लिए कहा। जिस पर आरोपी ने 1.56 लाख रुपए के चेक लिखकर दिए थे जो बैंक में जमा कराने पर रिटर्न हो गए थे। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता विरल मेहता आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी डेनिश भाणावाला को दोषी मानते हुए छह महीने की कैद और दस हजार रुपए जुर्माना तथा रिटर्न चेक की राशि सालाना नौ फीसदी ब्याज के साथ चुकाने की सजा सुनाई।