एनडीपीएस एक्ट मामले में दोषी को 20 साल की कैद

सूरत: 15 साल पहले सूरत रेलवे स्टेशन से 24 किलो से अधिक गांजा के जत्थे के साथ पकड़े गए आरोपी को कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी सुधीर कुमार उर्फ पप्पू रामानुज पात्र को 20 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक जेएन पारदीवाला के मुताबिक, सूरत रेलवे पुलिस को 19 मई, 2009 को सूचना मिली थी कि पुरी से आने वाली ट्रेन में गांजे का जत्था लाकर सूरत रेलवे स्टेशन पर उतारा गया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर निगरानी रखी। तभी अश्विनी कुमार, गौशाला के पास रहने वाला आरोपी सुधीर कुमार पात्र गांजे का जत्था ले जाते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने उसके पास से 61 हजार रुपए से अधिक की कीमत का 24 किलो से अधिक गांजे का जत्था जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट पेश करने के बाद से मामले की सुनवाई एनडीपीएस एक्ट मामलों की विशेष अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक जेएन पारदीवाला आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी सुधीर कुमार पात्र को एनडीपीएस एक्ट के उल्लंघन के लिए दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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