किशोरी के अपहरण – बलात्कार मामले में दोषी को 20 साल की कैद

सूरत। सिंगनपोर – डभोली थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी 19 वर्षीय युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक दीपेश दवे के मुताबिक, छोटा उदेपुर जिले के आनंदपुर गांव निवासी राहुल वसावा पर किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने का आरोप था। आरोपी ने 15 वर्षीय किशोरी को प्रेमजाल में फंसाया था। इसके बाद 6 दिसंबर, 2023 को वह किशोरी को भागकर वडोदरा और उसके बाद एक एक गांव में ले गया था। यहां किशोरी को खेत में रखा और उसके साथ एक से अधिक बार यौन संबंध बनाए। उधर, पुलिस ने किशोरी के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक दीपेश दवे आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के उल्लंघन के लिए दोषी मानते हुए 20 साल का कठोर कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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