सूरत. मानसिक रूप से निशक्त एक किशोरी का अपहरण कर उससे बलात्कार करने के एक मामले में पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के उल्लंघन के दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
अतिरिक्त लोक अभियोजक एसके गोहिल के अनुसार, लिंबायत श्रीनाथ सोसायटी निवासी आरोपी कैलाश उर्फ गोटिया दिनकर कोली पर किशोरी के अपहरण और बलात्कार का आरोप था। 18 जुलाई, 2022 को आरोपी क्षेत्र में ही रहने वाली मानसिक रूप से निशक्त 14 वर्षीय किशोरी का मोटर साइकिल पर अपहरण कर ले गया था और सुनसान जगह पर ले जाकर किशोरी से बलात्कार किया था। किशोरी के माता पिता को इसका पता चलने पर उन्होंने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट पेश होने के बाद से मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक एसके गोहिल आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी कैलाश कोली को अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के उल्लंघन के लिए दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।