छात्रा का यौन उत्पीड़न करने वाले 49 वर्षीय पड़ोसी को तीन साल की कैद

सूरत: पड़ोस में रहनेवाली 13 वर्षीय छात्रा को परेशान कर यौन उत्पीड़न करने के दो साल पुराने एक मामले में पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी 49 वर्षीय पड़ोसी को पॉक्सो एक्ट की धाराओं के उल्लंघन के लिए दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक संतोष के.गोहील के मुताबिक, बमरोली रो़ड क्षेत्र निवासी आरोपी अजय धनसुखलाल ओगरीवाला (49) पर 13 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न करने का आरोपा था। दरअसल, आरोपी और पीडि़ता के पड़ोस में रहता था। वर्ष 2022 में लॉक डाउन के दौरान वह पीडि़ता के घर के बाहर बैठने आता था। इस दौरान उसने पीडि़ता से बातचीत करना शुरू किया। बाद में वह पीडि़ता को अपने घर से गंदे इशारे करता और मोबाइल फोन पर बात कर मेरे से प्यार कर, बात कर इसके लिए धमकाता था। पीडि़ता जब स्कूल या ट्यूशन जाने के लिए निकलती तो आरोपी पीछा करता और परेशान करता था। इस दौरान दो से तीन बार आरोपी ने पीडिता से छेड़छाड़ भी की थी। आरोपी की करतूत से परेशान होकर पीडि़ता ने अपने माता-पिता को सारी हकीकत बताई और मामला पुलिस में पहुंचा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक संतोष के.गोहील आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी अजय ओगरीवाला को पॉक्सो एक्ट की धाराओं के उल्लंघन के लिए दोषी मानते हुए तीन साल के कठोर कारावास और पचास हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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