नौ साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने वाले 70 साल के वृद्ध को सात साल की कैद

लिंबायत क्षेत्र में डेढ़ साल पहले सामने आई थी घटना

सूरत. पड़ोसी परिवार की नौ साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के एक मामले में पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी 70 वर्षीय वृद्ध को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
अतिरिक्त लोक अभियोजक दीपेश दवे के मुताबिक, लिंबायत क्षेत्र निवासी 70 वर्षीय आरोपी दत्तू नामदेव भामरे के खिलाफ लिंबायत थाने में बच्ची से छेड़छाड़ करने और पॉक्सो एक्ट की धाराओं का उल्लंघन करने को लेकर मामला दर्ज हुआ था। 28 जून, 2023 को आरोपी घर में अकेला था, तभी पड़ोंसी परिवार के भाई-भाई बहन टीवी देखने उसके घर गए थे। आरोपी ने इसका फायदा उठाते हुए दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और नौ साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न किया था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक दीपेश दवे आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी वृद्ध को दोषी मानते हुए सात साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।