गैर इरादतन हत्या के मामले में 70 वर्ष के वृद्ध को चार साल की कैद

सूरत। लेनदेन के विवाद में दोस्त के सिर में वार कर हत्या करने के एक मामले सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने वारदात को हत्या के बजाए गैर इरादतन हत्या मानते हुए आरोपी को चार साल के कठोर कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

अतिरिक्त लोक अभियोजक नितिन चोडवड़िया के मुताबिक, वराछा क्षेत्र ने फुटपाथ पर रहकर गुजारा करने वाले 70 वर्षीय वृद्ध सागरगिरी बावा पर हत्या का आरोप था। दरअसल, आरोपी और मृतक पोपट दंतानी दोस्त थे। कोरोना महामारी के समय रुपयों की जरूरत पड़ने पर सागरगिरि ने पोपट को 25 हजार रुपए उधार दिए थे। इस दौरान सागरगिरी बीमार होने पर उसने रुपए लौटाने की मांग की। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और आक्रोश में आकार सागरगिरी ने लकड़ी के डंडे से पोपट के सिर पर वार कर दिया था। गंभीर रूप से घायल पोपट की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। जिस पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी सागरगिरी को गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट पेश होने के बाद से मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक नितिन चोडवड़िया आरोपों को साबित करने में सफल रहे। हालांकि अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने वारदात को हत्या मनाने के बजाय गैर इरादतन हत्या का मामला मानते हुए आरोपी को चार साल की कैद और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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