ट्रेन में फर्जी सीजन पास के साथ पकड़े गए युवक को दो साल की कैद

रेलवे कोर्ट ने सुनाया फैसला

सूरत. ट्रेन में फर्जी सीजन पास के साथ पकड़े जाने के एक मामले में सूरत रेलवे कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को फर्जी पास बनाने के आरोप में दोषी करार देते हुए दो साल की साधारण कैद की सजा सुनाई है।

सहायक लोक अभियोजक मार्टिन परमार के अनुसार, 18 मार्च, 2017 को मुंबई बोईसर निवासी आरोपी हितेश लालजी ककाणी कोयंबतूर राजकोट एक्सप्रेस में सफर कर रहा था तभी टीसी काशीनाथ रामनाथ बेड़से ने आरोपी हितेश को फर्जी सीजन पास के साथ पकड़ लिया था। उन्होंने सूरत रेलवे थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट पेश होने के बाद से मामले की सुनवाई रेलवे कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मार्टिन डी. परमार आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 471 के तहत दोषी मानते हुए दो साल की साधारण कैद की सजा सुनाई।