आप पार्षद सुहागिया के रिमांड की मांग खारिज, दस दिन में गिरफ्तारी को लेकर मांगा जवाब

दलीलों में बचाव पक्ष ने बताया झूठा केस, गिरफ्तारी को दी चुनौती

सूरत: दस लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने विपुल सुहागिया को गिरफ्तार करने के बाद मंगलवार शाम कोर्ट में पेश किया। अलग-अलग मुद्दों के साथ लोक अभियोजक दीपेश दवे ने कोर्ट के समक्ष रिमांड अर्जी पेश करते हुए पांच दिन का रिमांड मंजूर करने की मांग की। सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता विलास पाटिल और गोपाल इटालिया ने दलीलें पेश की। उन्होंने रिमांड के लिए उपस्थित किए गए मुद्दों पर को पर्याप्त नहीं बताया और रिमांड अर्जी खारिज करने की मांग की। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने एसीबी की रिमांड अर्जी खारिज कर दी। इससे पहले बचाव पक्ष की ओर से गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए कोर्ट को अर्जी दी गई। गोपाल इटालिया और विलास पाटिल ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है, इसलिए प्रोडेक्शन रिपोर्ट को स्वीकारा नहीं जाए। हालांकि कोर्ट ने प्रोडेक्शन रिपोर्ट स्वीकार कर ली लेकिन आरोपी को किस लिए गिरफ्तार किया गया इसे लेकर दस दिनों में कोर्ट में जबाव पेश करने का आदेश दिया है।