सूरत. 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ और बलात्कार करने के दो साल पुराने एक मामले में पॉक्सो एक्ट मामले की कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपित रिश्ते में बच्ची का मामा लगने वाले 58 वर्षीय अधेड़ को दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक की कैद की सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार, आरोपी दिनेशसिंह हरिसिंह मसाणी पर बच्ची से छेड़छाड़, बलात्कार करने और पॉक्सो एक्ट की धाराओं का उल्लंघन करने का आरोप था। आरोप के मुताबिक, आरोपी 11 वर्षीय पीड़ित बच्ची का रिश्ते में मामा लगता था। इसी बात का फायदा उठाते हुए जब बच्ची घर में अकेली होती तो वह उससे छेड़छाड़ करता था। आरोपी ने बच्ची को घर में अकेली पाकर तीन बार बलात्कार भी किया था। मामला सामने आने पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरतार कर लिया था। चार्जशीट पेश होने के बाद से मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक एमके ब्रह्मभट्ट आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को छेड़छाड़, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के उल्लंघन के लिए दोषी मानते हुए अंतिम सांस तक की कैद की सजा सुनाई।
पीड़िता के परिवार ने दी थी पहचान
बलात्कारी 58 वर्षीय दिनेशसिंह की पत्नी की मौत हो चुकी थी। पीड़ित बच्ची की मां ने आरोपी को भाई माना था और उसे अपने घर में पनाह दी थी, लेकिन आरोपी ने इसी बात का फायदा उठाते हुए रिश्ते में भांजी लगने वाली 11 साल की बच्ची से यौन दुराचार कर रहा था।