चेक रिटर्न मामले में ऑटो चालक को एक साल की कैद

सूरत. उधार दिए रुपए लौटाने के लिए दिया चेक रिटर्न होने के मामले में आरोपी ऑटो ड्राइवर को कोर्ट ने दोषी मानते हुए एक साल की ढाई लाख रुपए मुआवजे के तौर पर चुकाने की सजा सुनाई है।

रांदेर रामनगर निवासी कंप्यूटर ऑपरेटर विनोद दफड़ा ने दोस्ती के नाते वर्ष 2022 में ऑटो चालक शेख मोहमंद हैदर को चार लाख रुपए उधार दिए थे। रुपए लौटाने का समय आने पर आरोपी ऑटो चालक ने पार्ट पेमेंट के तौर पर ढाई लाख रुपए का चेक लिखकर दिया था। चेक बैंक से रिटर्न होने पर विनोद दफड़ा ने अधिवक्ता अश्विन जोगड़िया के जरिए ऑटो चालक शेख मोहम्मद हैदर के खिलाफ कोर्ट में शिकायत की थी। जिसमें बचाव पक्ष की ओर से आपत्ति जताते हुए कहा गया कि आरोपी को नोटिस नहीं मिला है। अधिवक्ता अश्विन जोगड़िया ने उच्च न्यायालय के फैसले को पेश करते हुए दलीलें पेश की कि रेकॉर्ड प्ली करते समय आरोपी ने जो पता लिखवाया था उसी पते पर नोटिस भेजा गया हो तो माना जा सकता है कि आरोपी को नोटिस मिल गया है। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी माना और एक साल की कैद व रिटर्न चेक की राशि ढाई लाख रुपए दो महीने में लौटाने की सजा सुनाई।

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