ट्रेन डीरेल करने प्रयास के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर

सूरत। किम रेलवे स्टेशन के पास ट्रेक की फिश प्लेट खोलकर ट्रेन को पलटने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार रेल कर्मचारी को कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी सुभाष पोद्दार की नियमित जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।

किम रेलवे स्टेशन के पास ट्रेक से फिश प्लेट उखाड़ कर ट्रेक पर रख ट्रेन को पलटने की साजिश का गंभीर मामला समाने आया था। जांच में जुटी पुलिस ने षड्यंत्र का खुलासा करते हुए मामले में रेल कर्मचारी सुभाष पोद्दार समेत तीन रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक, पदोन्नति पाने के लिए आरोपियों ने इस तरह की साजिश रची थीं। न्यायिक हिरासत में कैद आरोपी सुभाष पोद्दार ने कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की थी। सुनवाई के दौरान मुख्य जिला लोक अभियोज नयन सुखडवाला ने दलीलें पेश कर अर्जी का विरोध किया। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।

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