बलात्कार-पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर

सूरत. सगाई करने का झांसा देकर 15 वर्षीय किशोरी से बलात्कार करने के मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी सेशन कोर्ट ने नामंजूर कर दी।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता राजू सोनी ने बताया कि लिंबायत छत्रपति शिवाजीनगर निवासी आरोपी जाकिर निजामुद्दीन सैयद पर 15 वर्षीय किशोरी से बलात्कार कर गर्भवती बनाने और बाद में गर्भपात करने का आरोप है। आरोपी ने किशोरी से सगाई का झांसा देकर उससे एक से अधिक बार बलात्कार किया था। आरोपी का नाना राजनीति से जु़डा होने से किशोरी और उसके परिवार को धमकाया भी गया था। हालांकि बच्ची और उसके परिवार ने लिंबायत थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। न्यायिक हिरासत में कैद आरोपी जाकिर ने नियमित जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की थी। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता राजू सोनी ने अभियोजन पक्ष की ओर से हलफनामा और दलीलें पेश की, जिसमें बताया कि आरोपी का नाना राजनीति से जुड़़ा हुआ है, ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह धमकाकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और गवाहों को धमका सकता है। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।

Advocate Raju SoniLimbayat resident of Chhatrapati ShivajinagarNana Politicsrapesurat