सूरत. उधना क्षेत्र से पकड़े गए एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए एक साल की कैद और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
शहर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने 17 जून, 2023 को सूचना के आधार पर उधना क्षेत्र से बांग्लादेशी घुसपैठिया साहेबअली अरमान शेख को गिरफ्तार किया था। वह डिंडोली के भेस्तान आवास में रहता था। एसओजी पुलिस ने उसके खिलाफ आइपीसी के साथ ही पासपोर्ट रूल्स-1950 व फॉरेनर्स एक्ट 1946 की धाराओं तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट में चार्जशीट पेश करने के बाद से मामले की सुनवाई चल रही थी। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने लोक अभियोजक एमके चौहाण की दलीलें, पेश किए सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर दोषी माना और उसे एक साल की कैद व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।