सड़क हादसे में मृतक बीएसएनएल कर्मचारी के परिजनों को 52.57 लाख का मुआवजा

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने दिया आदेश

सूरत: ट्रक की टक्कर लगने से हुए हादसे में हुई बीएसएनएल कर्मचारी की मौत के मामले मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मृतक के परिजनों की मुआवजा अर्जी मंजूर कर ली। ट्रिब्यूनल ने ट्रक चालक, मालिक और बीमा कंपनी को मुआवजे के तौर पर 52.57 लाख रुपए चुकाने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेश यादव के मुताबिक, सूरत जिले की मांडवी तहसील के इशर गांव निवासी छगन चामा चौधरी बीएसएनएल के कर्मचारी थे। 7 जून, 2013 को वे लाइन रिपेयर के लिए कंपनी की मारुति वैन में सवार होकर जा रहे थे, तभी रस्ते में ट्रक चालक ने वैन को टक्कर मार दी थी। हादसे में गंभीर रूप से घायल छगन चौधरी की मौत हो गई थी। उनकी पत्नी, पुत्री, पुत्र और माता ने संयुक्त रूप से ट्रक चालक, मालिक और बीमा कंपनी के खिलाफ याचिका दायर कर ट्रिब्यूनल से मुआवजे के आदेश के लिए गुहार लगाई थी। अंतिम सुनवाई के बाद अधिवक्ता सुरेश यादव और भावेश कापड़िया की दलीलों को ध्यान में रखते हुए ट्रिब्यूनल ने याचिका मंजूर कर ली और ट्रक चालक, मालिक और बीमा कंपनी को संयुक्त या विभक्त तरीके से मुआवजे के तौर पर 52.57 लाख रुपए मृतक के परिजनों को चुकाने का आदेश दिया।