सूरत. ट्रक की टक्कर लगने से हुई 25 वर्षीय महिला स्वास्थ्य कर्मी की मौत के मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने मृतका के परिजनों की मुआवजा मांग अर्जी मंजूर करते हुए 58.46 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर ट्रक चालक,मालिक और बीमा कंपनी को आदेश दिया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेश यादव के मुताबिक, नवसारी जिले के बोदाली गांव निवासी मेघा जसवंत परमार पीएचसी में महिला स्वास्थ्य कर्मी थी। 23 जून,2023 को मेघा अपनी मोपेड से नेशनल हाइवे से गुजर रही थी, तभी ट्रक चालक ने पीछे से मोपेड को टक्कर मार दी थी। हादसे में गंभीर रूप से घायल मेघा की मौत हो गई थी। हादसे के बाद मृतका की मां और बहन ने अधिवक्ता सुरेश यादव के जरिए ट्रक चालक, ट्रक मालिक और बीमा कंपनी के खिलाफ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में अर्जी कर मुआवजे के लिए गुहार लगाई थी। सिर्फ डेढ़ साल में सुनवाई पूरी कर ट्रिब्यूनल ने अर्जी मंजूर कर ली और मृतका के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 58,46,488 रुपए ट्रक चालक, मालिक और बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से चुकाने का आदेश दिया।