रिश्वतखोर मनपा लिपिक को कोर्ट ने सुनाई एक साल की कैद

सूरत. किराना दुकान के लिए गुमास्ताधारा लाइसेंस बनाकर देने के एवज में दुकानदार से 2000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार मनपा के लिंबायत जोन के लिपिक कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट लिपिक को एक साल की कैद और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

प्रकरण के अनुसार मनपा के लिंबायत जोन में लिपिक आरोपी अब्दुल सत्तार अब्दुल करीम जरीवाला पर रिश्वत लेने का आरोप था। दरअसल एक दुकानदार ने गुमास्ताधारा के लाइसेंस के लिए जोन कार्यायल में आवेदन किया था। आरोपी लिपिक ने लाइसेंस जारी करने के एवज में दो हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। दुकानदार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से इसकी शिकायत की थी। ब्यूरो के अधिकारियों ने जाल बिछाकर लिपिक को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ धर दबोचा था। चार्जशीट पेश होने के बाद से मामले की सुनवाई भ्रष्टाचार मामलों की विशेष अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में सफल रहा। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी लिपिक को दोषी मानते हुए एक साल की कैद व दो हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना नहीं भरने पर एक महीने की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई।

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