एसिड हमले मामले में दोषी महिला को कोर्ट ने सुनाई दस साल की कैद

सूरत. पति के साथ विवाद के बाद अलग रह रही महिला ने पति के साथ रहने वाली महिला पर किए एसिड हमले के मामले में आरोपित महिला को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी महिला को दस साल की कैद और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक तेजस पंचोली के मुताबिक, पुष्पादेवी लादूलाल कुमावत पर हत्या की कोशिश का आरोप था। पुष्पादेवी का पति लादूलाल के साथ विवाद चल रहा था। उनके बीच कोर्ट में केस चल रहा था और वह पति से अलग रहने लगी थी। इस दौरान लादूलाल अन्य महिला के साथ रहने लगा। इस बात का पुष्पादेवी को पता चलने पर वह लादूलाल के घर पहुंच गई। उस समय महिला घर में अकेली थी। पुष्पादेवी ने उससे कहा कि तुम मेरे पति के साथ शादी करना चाहती हो और उस पर एसिड हमला कर दिया। महिला मुंह के हिस्से में गंभीर रूप से जल गई थी। घटना को लेकर पुलिस ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर पुष्पादेवी को गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट पेश होने के बाद से मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक तेजस पंचोली आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित पुष्पादेवी को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 307 के तहत दस साल की कैद और दस हजार रुपए जुर्माना व आईपीसी की धारा 326(क) के तहत दस साल की कैद और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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