वाहन के वर्णन में विसंगति क्लेम नामंजूर करने का कारण नहीं : कोर्ट
ग्राहक कोर्ट ने दुर्घटनाग्रस्त कार के क्लेम की राशि ब्याज समेत चुकाने का बीमा कंपनी को दिया आदेश
सूरत. वाहन के वर्णन में विसंगति का कारण देकर बीमा कंपनी क्लेम चुकाने से इनकार नहीं कर सकती यह मानते हुए ग्राहक कोर्ट ने बीमाधारक के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत अर्जी मंजूर करते हुए बीमा कंपनी को क्लेम की राशि ब्याज समेत चुकाने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता नरेश नावडिया के मुताबिक, उनकी मुवक्किल रमा पटोलिया ने वर्ष 2021 में अपनी कार की बीमा पॉलिसी इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से खरीदी थी। पॉलिसी की लागू अवधि के दौरान उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने से उन्हें 26 लाख से अधिक का नुकसान हुआ था। उन्होंने बीमा कंपनी के समक्ष क्लेम पेश किया था, लेकिन बीमा पॉलिसी खरीदते समय और हादसे के बाद फिजिकली जांच के दौरान कार के वर्णन में विसंगति होने के कारण बताकर बीमा कंपनी ने क्लेम चुकाने से इनकार कर दिया था। मामला ग्राहक कोर्ट में पहुंचने पर अधिवक्ता नरेश नावडिया और जिग्नेश हरीयाणी ने दलीलें पेश की। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को ध्यान में रखते हुए शिकायत अर्जी मंजूर कर ली और बीमा कंपनी को क्लेम की राशि 12.09 लाख रुपए सालाना 7 फीसदी ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया।