सूरत. पुलिस की धौंस जमाकर तीन युवकों से मारपीट कर डिजिटल लूट करने के मामले में आरोपित चारों को कोर्ट ने लूट के लिए दोषी मानते हुए तीन-तीन साल की कैद और एक-एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
शहर के वरियाव क्षेत्र निवासी तबरेज नजीर टेलर, शौकत सलमान दावजी, अब्दुल वाजिद अब्दुल खालिक सैयद और इमरान इकबाल खलीफा पर युवकों से मारपीट और दुष्कर्म कर डिजिटल लूट करने का आरोप था। उन्होंने अलग-अलग समय पर पुलिस की धौंस जमाकर तीन युवकों से मारपीट की और उनके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के बाद एटीएम कार्ड और ऑनलाइन पे एप्लिकेशन के पासवर्ड लेने के बाद रुपए ट्रांसफर कर लिए थे। मामला थाने में पहुंचने पर पुलिस ने आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट में चार्जशीट पेश करने के बाद से मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपियों को मारपीट और दुष्कर्म के आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन लूट के लिए दोषी मानते हुए तीन-तीन साल की कैद और एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।