पत्नी को भरण पोषण की राशि नहीं चुकाने पर पति को 120 दिन की कैद
कोर्ट के आदेशानुसार पत्नी को भरण पोषण की राशि नहीं चुकाने वाले पति को कोर्ट ने 120 दिन की कैद की सजा सुनाई है।
सूरत। कोर्ट के आदेशानुसार पत्नी को भरण पोषण की राशि नहीं चुकाने वाले पति को कोर्ट ने 120 दिन की कैद की सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार कतारगाम निवासी विवाहिता वैष्णवी वाघेला की शादी वर्ष 2002 में दीपक वाघेला से हुई थी। उन्हें दो संतान है। शादी के बाद से वैष्णवी को पति समेत ससुराल पक्ष के लोग प्रताड़ित कर रहे थे। वर्ष 2019 में पति ने उसे बेटियों के साथ घर से निकाल दिया था। उसके बाद से वह पीहर में रहती है। वैष्णवी ने अधिवक्ता प्रीति जोशी के जरिए कोर्ट में पति के खिलाफ भरण पोषण याचिका दायर की थी, जिसे मंजूर करते हुए कोर्ट ने पत्नी और बेटियों के भरण पोषण के लिए प्रति माह दस हजार रुपए चुकाने का पति को आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बावजूद पति यह राशि नहीं चुका रहा था। जिस पर पत्नी वैष्णवी ने अधिवक्ता प्रीति जोशी के जरिए कोर्ट में रिकवरी अर्जी दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने पति के खिलाफ वारंट जारी कर उसे कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया था। पति के कोर्ट में पेश होने पर और भरण पोषण की राशि चुकाने से इनकार करने पर कोर्ट ने पति को 120 दिन की कैद की सजा सुनाई और जेल भेजने का आदेश दिया।