पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास

– चार साल पहले हुई थी वारदात
– हत्या कर शव बोरी में भर कर पति हुआ था फरार

सूरत. चार साल पहले पत्नी की हत्या करने के एक मामले में सेशन कोर्ट ने हत्यारोपी पति को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक जेएन पारदीवाला के मुताबिक, मूलतः राजस्थान के पाली और यहां पुनागाम मुक्तिधाम सोसायटी निवासी आरोपी लिख्माराम उर्फ लखाराम उर्फ लक्ष्मण केशाराम चौधरी है पर पत्नी की हत्या का आरोप था। आरोपी ने मध्य प्रदेश निवासी कौशल्या से दलालों के जरिए शादी की थी। इसके लिए उसने तीन लाख रुपए दिए थे। शादी के बाद कौशल्या लगातार आरोपी से झगड़ा करती थी। आरोपी को आशंका थी कि पत्नी उसे छोड़कर चली जाएगी। इसी आशंका में उसने पत्नी की हत्या कर दी और शव एक बोरी में भर कर घर में ही छोड़कर फरार हो गया था। इसके बाद उसने मकान मालिक को फोन कर कहा कि उसने रूम खाली कर दिया है। मकान मालिक जब जांच के लिए पहुंचे तो रूम से कौशल्या का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट पेश होने के बाद से मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक जेएन पारदीवाला आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।