सूरत। एक अधिवक्ता को लात मारना डिंडोली थाने के पीआई एचजे सोलंकी को महंगा पड़ा है। हाईकोर्ट ने पीआई को अपनी मर्यादा का भान कराते हुए और सत्ता का दुरुपयोग करने को लेकर कड़ी फटकार लगाने के साथ तीन लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीआई को जब भी वे दोबारा ऐसा करने का सोचे तो उन्हें यह जुर्माना याद आना चाहिए।
गौरतलब है कि 19 अगस्त को डिंडोली क्षेत्र में एक अधिवक्ता रात के समय अपने दोस्तों के साथ कार में बैठे थे, तभी रात्रि गश्त पर निकले डिंडोली पीआई एचजे सोलंकी हीरो की तरह अपनी जीप से उतरे थे और कुछ भी पूछताछ किए बिना सीधे ही अधिवक्ता पर लाते बरसाना शुरू कर दिया था। जब अधिवक्ता ने पीआई की शिकायत करने गए तो पीआई ने अधिवक्ता को नारकोटिक्स के फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी थी। आखारिकर अधिवक्ता ने न्याय के लिए उच्च न्यायालय में अर्जी की थी। अर्जी पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने इस पूरी घटना को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने अधिवक्ता की ओर से पेश किए गए सीसीटीवी फुटेज को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने पीआई सोलंकी को कटी फटकार लगाई है और तीन लाख रुपए का जुर्माना ठोका है।