चेक रिटर्न मामले में कोलकाता के हीरा व्यापारी को एक साल की कैद

सूरत.पेमेंट के तौर पर दिया चेक रिटर्न होने के मामले मेंसूरत.पेमेंट के तौर पर दिया चेक रिटर्न होने के मामले में कोर्ट ने कोलकाता के एक हीरा व्यापारी को दोषी करार देते हुए एक साल की कैद और रिटर्न चेक की राशि 20.39 लाख रुपए लौटाने की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता नरेश नावडिया के मुताबिक, कतारगाम निवासी हीरा व्यापारी धवल गढ़िया ने कोलकाता निवासी हीरा व्यापारी कमलकुमार पंडित के खिलाफ कोर्ट में चेक रिटर्न की शिकायत की थी। आरोपी ने शिकायतकर्ता से 20.39 लाख रुपए के हीरे उधार खरीदे थे। पेमेंट के तौर आरोपी ने चेक लिखकर दिया था, जो बैंक से रिटर्न हो गया था। मामला कोर्ट में पहुंचने पर अधिवक्ता नरेश नावडिया आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी हीरा व्यापारी कमलकुमार पंडित को दोषी मानते हुए एक साल की कैद और रिटर्न चेक की राशि 20.39 लाख रुपए लौटाने की सजा सुनाई। कोर्ट ने कोलकाता के एक हीरा व्यापारी को दोषी करार देते हुए एक साल की कैद और रिटर्न चेक की राशि 20.39 लाख रुपए लौटाने की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता नरेश नावडिया के मुताबिक, कतारगाम निवासी हीरा व्यापारी धवल गढ़िया ने कोलकाता निवासी हीरा व्यापारी कमलकुमार पंडित के खिलाफ कोर्ट में चेक रिटर्न की शिकायत की थी। आरोपी ने शिकायतकर्ता से 20.39 लाख रुपए के हीरे उधार खरीदे थे। पेमेंट के तौर आरोपी ने चेक लिखकर दिया था, जो बैंक से रिटर्न हो गया था। मामला कोर्ट में पहुंचने पर अधिवक्ता नरेश नावडिया आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी हीरा व्यापारी कमलकुमार पंडित को दोषी मानते हुए एक साल की कैद और रिटर्न चेक की राशि 20.39 लाख रुपए लौटाने की सजा सुनाई।

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