हत्या-पॉक्सो एक्ट के उल्लंघन के दोषी को आजीवन कारावास

सूरत: किशोरी की छेड़छाड़ करने पर फटकार लगाने गए युवक की चाकू से वार कर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को हत्या और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के उल्लंघन के लिए दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
पांडेसरा गुजरात हाउसिंग बो़र्ड क्षेत्र निवासी रोहित रतिराम उर्फ रतिलाल यादव पर हत्या और पॉक्सो एक्ट की धाराओं का उल्लंघन करने का आरोप था। दरअसल, आरोपी अपने दोस्त के पड़ोस में रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी को परेशान कर रहा था। वह रोजाना दोस्त को मिलने के बहाने आता और किशोरी को परेशान करता था। यह बात किशोरी के भाई को पता चलने पर किशोरी का भाई और उसके दोस्त आरोपी को फटकार लगाने गए थे। इस दौरान आरोपी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया था। हमले में गंभीर रूप से घायल आदर्श उर्फ राहुल रमाशंकर सिंह की मौत हो गई थी। वारदात के बाद पुलिस ने हत्या, छेड़छाड और पाॅक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट पेश होने के बाद से मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में सफल रहा। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी रोहित यादव को हत्या, छेड़छाड और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के उल्लंघन के लिए दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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