बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले पड़ोसी को तीन साल की कैद

पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

सूरत। छह साल की बच्ची से घिनौनी हरकत करने के मामले में कोर्ट पड़ोसी 24 वर्षीय युवक को दोषी करार दिया। कोर्ट ने युवक को तीन साल की कैद और तीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

प्रकरण के अनुसार, पुनागाम क्षेत्र निवासी 24 वर्षीय सुजीत वल्लभ सोलंकी पर बच्ची से छेड़छाड़ करने का आरोप था। 9 मार्च, 2023 को पड़ोसी परिवार के घर मेहमान आए थे, जिससे परिवार की छह साल की बेटी पड़ोसी सुजीत के घर खेलने गई थी। इस दौरान आरोपी सुजीत मोबाइल फोन में कार्टून वीडियो दिखाने के बहाने बच्ची को छत पर ले गया और उससे अश्लील हरकतें की। इस दौरान बच्ची की मां पहुंची गई और आरोपी का भांडा फूट गया। बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने आइपीसी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी सुजीत सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट पेश होने के बाद से मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक मुंजाल ब्रह्मभट्ट आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी सुजीत को दोषी मानते हुए तीन साल की कैद और तीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।