सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को 36 लाख का मुआवजा चुकाने का आदेश

वर्ष 2016 में टैंकर की टक्कर लगने से इलेक्ट्रॉनिक के दुकानदार की हुई थी मौत

सूरत. टैंकर की टक्कर लगने से हुई इलेक्ट्रॉनिक के दुकानदार की मौत के मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 36.06 लाख रुपए का मुआवजा चुकाने का आदेश दिया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता महेंद्र कर के मुताबिक, पांडेसरा आकाश विला रॉ हाउस निवासी रामशृंगार यादव पांडेसरा में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाते थे। 8 अप्रैल, 2016 को रामशृंगार मोटरसाइकिल लेकर पांडेसरा जीआईडीसी से गुजर रहे थे, तभी टैंकर चालक ने टक्कर मार दी थी। हादसे में गंभीर रूप से घायल रामशृंगार की मौत हो गई थी। हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने टैंकर चालक, मालिक और बीमा कंपनी के खिलाफ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर मुआवजे के लिए गुहार लगाई थी। अंतिम सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने याचिका मंजूर करते हुए मुआवजे के तौर पर 36.06 लाख रुपए ब्याज समेत चुकाने का बीमा कंपनी को आदेश दिया।