सूरत. अठवालाइंस थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के मामले में पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपित 43 वर्षीय स्कूल ऑटो चालक मोहम्मद अख्तररजा उर्फ पोपट गुलाम मोहम्मद मनियार को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
अतिरिक्त लोक अभियोजक संतोष के.गोहील के मुताबिक, सगरामपुरा मौलवी स्ट्रीट निवासी आरोपी मोहम्मद अख्तररजा उर्फ पोपट गुलाम मोहम्मद मनियार पर छात्रा का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था। आरोपी स्कूल ऑटो चलाता था और 12 वर्षीय छात्रा उसकी ऑटो में स्कूल से आती और जाती थी। इस दौरान वह ऑटो सुनसान जगह पर खड़ी कर देता और बच्ची का यौन उत्पीड़न कर यदि यह बात किसी को कही तो जिंदा जलाने की धमकी देता था। करीब चार-पांच महीने से आरोपी की इस तरह की हरकत से तंग आकर आखिरकार बच्ची ने अपने माता-पिता को हकीकत बताई तो मामला पुलिस में पहुंचा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आइपीसी की विभिन्न धाराएं और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट पेश होने के बाद से मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट मामले की विशेष अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक संतोष के गोहील आरोपों को साबित करने में सफल रहे। शनिवार को अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी ऑटो चालक मोहम्मद अख्तररजा को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।