मोबाइल स्नैचिंग के मामले में दोषी को सात साल की कैद

सुरत. मोटरसाइकिल सवार की जेब से मोबाइल फोन की छीना झपटी करने के मामले गिरफ्तार दो में से एक आरोपी को कोर्ट ने दोषी माना और उसे सात साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक राजेश डोबरिया के मुताबिक, सलाबतपुरा पुलिस ने भेस्तान आवास निवासी आरोपी साजिद उर्फ साजू कोठारी शब्बीर शेख और सादिक उर्फ जंबूरा शेख को मोबाइल स्नेचिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि भगवान रतन मोर नाम का युवक 10 जून, 2019 को मोटरसाइकिल से आंजना क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी आरोपी साजिद अचानक मोटरसाइकिल के सामने आ गया था। उसे बचाने के लिए भगवान ने जैसे ही ब्रेक लगाया साजिद उनकी जेब से मोबाइल फोन छीनकर भाग गया था। आगे सादिक मोटरसाइकिल लेकर खड़े सादिक की मोटरसाइकिल पर सवार होकर दोनों रफूचक्कर हो गए थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक राजेश डोबरिया आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने आरोपी सादिक को तो संदेश का लाभ देते हुए बरी कर दिया, लेकिन आरोपी साजिद शेख को दोषी मानते हुए उसे सात साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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