किशोरी के अपहरण – बलात्कार के दोषी को 20 साल की कैद

सूरत. 16 वर्षीय किशोरी को प्रेमजाल में फंसा कर भगा ले जाने और यौन संबंध बनाने के दो साल पुराने एक मामले पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपित युवक को अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के उल्लंघन के लिए दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक एमके ब्रह्मभट्ट के मुताबिक, मांगरोल तहसील में वर्ष 2022 में किशोरी के अपहरण और बलात्कार का मामला सामने आया था। आरोपी आनंद हरिदास चौधरी ने गांव की ही एक 16 वर्षीय किशोरी को प्रेमजाल में फंसाया था और उसे शादी का झांसा देकर भगा कर महाराष्ट्र ले गया था। इधर, पुत्री के लापता होने पर मां ने आरोपी के खिलाफ मांगरोल थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी चंगुल से किशोरी को मुक्त करवाया था। चार्जशीट पेश होने के बाद से मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक एमके ब्रह्मभट्ट आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी आनंद चौधरी को अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

पीड़िता को 6 लाख का मुआवजा
कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाने के साथ पीड़िता को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत छह लाख रुपए मुआवजे के तौर पर चुकाने का भी आदे

Anand Haridas Chowdharybrahmbhattrapesurat