आरोपियों का इरादा हत्या करने का नहीं था, कोर्ट ने मारपीट के लिए दोषी माना

सूरत.  मांगरोल तहसील के नानी नरोली गांव में वर्ष 2011 में हुई हत्या के मामले में सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपियों को हत्या के आरोप में निर्दोष छोड़ते हुए सिर्फ मारपीट के लिए दोषी मानते हुए दोनों आरोपियों को पांच महीने 27 दिन की कैद और एक एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

प्रकरण के अनुसार, मांगरोल तहसील के नानी नरोली गांव निवासी आरोपी महेश गेमल वसावा और कोयला धूलिया वसावा पर हत्या का आरोप था। मृतक अब्दुल यूसुफ पटेल 4 जून , 2011 को सोमी बेन नाम की महिला को बुलाने गए थे, तभी आरोपी महेश वसावा की सास के साथ उनका विवाद हो गया था। जिसकी शिकायत करने अब्दुल पटेल महेश वासवा के पास पहुंचा तो महेश और कोयला ने मिलकर अब्दुल की पिटाई कर दी थी। मारपीट में घायल अब्दुल की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने मारपीट और हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट पेश होने के बाद से मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में चल रही थी। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपियों का इरादा हत्या करने का था यह साबित नहीं हो पाया है। कोर्ट ने आरोपियों को मारपीट के लिए दोषी मानते हुए पांच महीने 27 दिन और एक एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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