सूरत. आठ साल की बच्ची का डरा धमकार अपहरण करने और उसके साथ बलात्कार का प्रयास करने के मामले में पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट में आरोपित 19 वर्षीय युवक को दोषी मानते हुए सात साल की कैद और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक दीपेश दवे के मुताबिक, लिंबायत निवासी आरोपी समीर उर्फ पमडी पुत्र सत्तार शा ( 19) पर बच्ची का अपरहण कर बलात्कार करने का प्रयास करने का आरोप था। दरअसल, 23 जुलाई को आठ साल की बच्ची दुकान कर पेंसिल खरीदने गई थी, तभी आरोपी बच्ची को जबरन खींच कर एक मकान की छत पर ले गया था और बलात्कार करने का प्रयास किया था। हालांकि किसी तरह बच्ची आरोपी की चुंगल से भाग निकली थी। घर पहुंचने के बाद उसने माता पिता को सारी हकीकत बताई। इसके बाद मामला थाने पहुंचा तो लिंबायत पुलिस ने अपहरण, बलात्कार का प्रयास और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट पेश होने के बाद से मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक दीपेश दवे आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी समीर को अपहरण, बलात्कार के प्रयास और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के उल्लंघन के लिए दोषी माना और सात साल के कठोर कारावास व दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।