उधार लिए 25 लाख रुपए चुकाने दिया चेक रिटर्न होने पर व्यापारी को एक साल की कैद

सूरत. उधार लिए रुपए चुकाने के लिए दिया Rs 25 lakhका चेक रिटर्न होने के मामले में कोर्ट ने आरोपी व्यापारी को एक साल की कैद और रिटर्न चेक की राशि ब्याज समेत लौटाने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता नरेश नावडिया के मुताबिक, उनके मुवक्किल राजेश अरजणभाई खेनी फाइनेंस का व्यवसाय करते हैं। वर्ष 2019 में रुपयों की जरूरत पड़ने पर मोटा वराछा शिवधारा कैम्पस निवासी संजय हिरजी जन ने राजेश से 25 लाख रुपए छह महीने के लिए उधार लिए थे। रुपए चुकाने का समय आया तो उसने 25 लाख रुपए का चेक लिखकर दिया था। चेक बैंक से रिटर्न हो गया था। मामला कोर्ट में पहुंचने पर अधिवक्ता नरेश नावडिया, भावेश नावडिया और संदीप मांगुकिया ने अभियोजन पक्ष की ओर से दलीलें पेश की। आरोप साबित होने पर कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलें और साक्क्ष्य और सबूतों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए एक साल की कैद और रिटर्न चेक की राशि 25 लाख रुपए सालाना 6 फीसदी ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया।