हत्यारोपी थाईलैंड की नागरिक की पासपोर्ट मांग अर्जी कोर्ट ने खारिज की

सहकर्मी थाईलैंड की युवती को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतारने का है आरोप

सूरत. थाईलैंड की युवती को जिंदा जलाकर लूट करने मामले में गिरफ्तारी के बाद सशर्त जमानत पर रिहा थाईलैंड की महिला आरोपी ने कोर्ट में जमा पासपोर्ट पाने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।

अतिरिक्त लोक अभियोजक एन.के. गोलवाला के मुताबिक, हत्या और लूट के आरोपी थाईलैण्ड की नागरिक अंनाडा उर्फ एडा वोंगप्रेम को उच्च न्यायालय ने पासपोर्ट जमा कराने की शर्त पर जमानत पर रिहा किया है। उसने अपनी माता के उपचार और पुत्र के रहने की व्यवस्था करने के लिए विदेश जाने की जरूरत बताते हुए 90 दिन के लिए पासपोर्ट देने की कोर्ट से गुहार लगाई थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक एन.के.गोलवाला ने दलीलें पेश करते हुए कहा कि आरोपी पर हत्या और लूट का गंभीर आरोप है। वह थाइलैंड की निवासी है और यहां किराए के मकान में रहती है। यदि उसे पासपोर्ट दिया जाएगा तो वह विदेश जाने के बाद फरार हो सकती है। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी की अर्जी नामंजूर कर दी।