रंजिश में हत्या की कोशिश करने वाले को कोर्ट ने सुनाई सात साल की कैद

वर्ष 2014 में चौक बाजार थाना क्षेत्र में हुई थी वारदात

सूरत. दो दिन पहले हुए झगड़े की रंजिश में युवक की हत्या की कोशिश करने के मामले में आरोपी को सेशन कोर्ट में दोषी माना और सात साल की कैद व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक आर.पी. डोबरिया के मुताबिक, चौक बाजार फुलवाड़ी क्षेत्र निवासी आरोपी इम्तियाज उर्फ ननकी मोहम्मद हुसैन शेख पर हत्या की कोशिश का आरोप था। दरअसल भरी माता रोड स्थित साबरी नगर निवासी शाहिद नाम के युवक के साथ आरोपी का वारदात से दो दिन पहले झगड़ा हुआ था। इसी की रंजिश में जब दोनों एक शादी में इकठ्ठे हुए तभी आरोपी ने शाहिद पर चाकू से वार कर दिया था। पुलिस ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट पेश होने के बाद से मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक आर. पी. डोबरिया आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी इम्तियाज उर्फ ननकी को दोषी मानते हुए सात साल की कैद और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।