पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

सूरत. रुपयों के विवाद में पत्नी की हत्या करने के एक मामले में सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

मूलत: नर्मदा जिले में डेडियापाड़ा तहसील निवासी आरोपी सुनील वसावा पर पत्नी की हत्या करने का आरोप था। सुनील ने दोनों सगी बहनें अरुणा और प्रियंका से शादी की थी। वह अरुणा के साथ ओलपाड तहसील के डेलाड स्थित जय रणछोड़ इंडस्ट्रियल एस्टेट के लूम कारखाने में रहता था और पति-पत्नी यहीं पर मजदूरी करते थे। 11 जुलाई, 2018 को सुनील का पत्नी के अरुणा के साथ रुपयों को लेकर विवाद हुआ और गुस्से में उसने किसी सख्त चीज से पत्नी के सिर में वार कर दिया था। हमले में गंभीर रूप से घायल पत्नी की मौत हो गई थी। इसके बाद आरोपी पत्नी के शव को टेम्पो में डालकर डेडियापाड़ा अपने गांव लेकर गया और यहां पर शव छोड़कर फरार हो गया था। मृतका के पिता की शिकायत पर ओलपाड पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट पेश होने के बाद से मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक राजेश डोबरिया आरोपों को साबित करने में सफल रहे।

DediapadaJai Ranchhod Industrial EstateSunil Vasavasurat