उधार दिए पैसे की वसूली को लेकर की गई हत्या, दो दोषियों को आजीवन कारावास

सूरत। उधार दिए गए पैसे की वसूली को लेकर धमकी देने और इसके बाद युवक की हत्या करने के पांच साल पुराने मामले में सूरत की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की मजबूत कड़ी प्रस्तुत कर आरोपियों का अपराध सिद्ध किया है।

प्रकरण के अनुसार, वाय जंक्शन क्षेत्र में वर्ष 2021 में युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मृतक ने आरोपियों को करीब 3.80 लाख रुपये उधार दिए थे। पैसे वापस मांगने पर आरोपियों ने पहले धमकी दी और बाद में साजिश रचकर युवक की हत्या कर दी।

पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या से पहले मृतक और आरोपियों के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ था। घटना के बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, गवाहों के बयान और अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाण जुटाकर आरोपियों के खिलाफ मजबूत चार्जशीट दाखिल की।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि यह मामला भले ही प्रत्यक्षदर्शी गवाहों पर आधारित नहीं था, लेकिन मोटिव, घटनाक्रम की कड़ी, गवाहों के बयान और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो आरोपियों की संलिप्तता को स्पष्ट रूप से साबित करते हैं।

अदालत ने कहा कि समाज में भय और अवैध वसूली की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ऐसे मामलों में सख्त सजा आवश्यक है। इसी आधार पर कोर्ट ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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