ऋण की किश्त की तौर कर दिया चेक रिटर्न होने पर तीन महीने की कैद

सूरत. क्रेडिट सोसायटी से लिए ऋण की बकाया किश्त के तौर पर दिया चेक रिटर्न होने पर कोर्ट ने आरोपित युवक को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे तीन महीने की कैद और रिटर्न चेक की डेढ़ गुना राशि लौटाने की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता नरेश नावडिया के मुताबिक, उनके मुवक्किल वराछा को – ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी की ओर से नरेश परसना ने खड़सद कठोदरा ओम रेजिडेंसी निवासी विजय रणछोड़ वेकरिया के खिलाफ कोर्ट में चेक रिटर्न की शिकायत की थी। आरोपी विजय ने सोसायटी से ऋण लिया था। ऋण की किश्तें समय पर नहीं भरने से सोसायटी की ओर से रुपयों की मांग की गई थी, जिस पर विजय ने चेक लिखकर दिया था। चेक बैंक से रिटर्न होने पर मामला कोर्ट में पहुंचा। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता नरेश नावडिया, भावेश नवाडीया और संदीप माँगुकिया आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी विजय वेकरिया को दोषी मानते हुए तीन महीने की कैद और रिटर्न चेक की डेढ़ गुना राशि लौटाने की सजा सुनाई।