बारडोली में POCSO एक्ट के आरोपी को बीस साल की सख्त सजा

बारडोली: बारडोली से दो साल पहले 16 वर्षीय नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को बारडोली सत्र न्यायालय द्वारा बीस साल की सख्त सजा सुनाई गई है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पलसाणा तहसील के गांगपुर गांव में सालासर रेसिडेंसी में रहने वाला निलेश प्रतापभाई जाधव (उम्र 22, मूल निवासी गोदगांव, ता. भडगांव, जी. जलगांव, महाराष्ट्र) ने 8-11-2022 को शाम पांच बजे के आसपास बारडोली के स्टेशन रोड पर एक ट्यूशन क्लास के बाहर से 16 वर्षीय किशोरी को शादी करने का झांसा देकर कानूनी अभिभावकत्व से भगाकर अपहरण कर लिया था। इसके बाद उसने उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए और बलात्कार किया था। यह मामला बारडोली की सत्र अदालत में चला गया। सरकारी वकील निलेश पटेल की दलील और प्रस्तुत किए गए सबूतों को ध्यान में रखते हुए आरोपी के खिलाफ अपराध सिद्ध हुआ। बारडोली के पांचवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रोबिन पी. मोगेरा ने आरोपी निलेश प्रतापभाई जाधव को द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 की धारा 4 के तहत दस साल की सख्त कैद और पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना, यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो एक साल की साधारण कैद, और धारा 6 के तहत बीस साल की सख्त कैद और दस हजार रुपये का जुर्माना, यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो 6 महीने की साधारण कैद की सजा का आदेश दिया।

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