सूरत. पिता की मृत्यु के बाद फर्जी हस्ताक्षर कर प्लॉट बेचने के मामले आरोपित मुंबई निवासी दो भाइयों को कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों को तीन साल की कैद और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
आरोपियों के खिलाफ उनकी सगी बहन ने पुलिस ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई थी।
मुंबई की विवेकभूषण चाल निवासी योगेश नरसिंह पुंभड़िया और अश्विन नरसिंह पुंभड़िया के पिता का सूरत के कतारगाम क्षेत्र में प्लॉट था। जिसे बेचकर धोखा करने का आरोप बहन ने उन पर लगाया था। बहन के आरोप के मुताबिक, दोनों ने पिता की मृत्यु के बाद फर्जी हस्ताक्षर कर प्लॉट बेच दिया। शिकायत के आधार कतारगाम पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाने और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया था। कोर्ट में चार्जशीट पेश होने के बाद से मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों भाइयों को दोषी मानते हुए तीन – तीन साल की कैद और दो – दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।