सूरत. दो लाख रुपए से अधिक के गांजा के जत्थे के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने सिर्फ दस महीने में सुनवाई पूरी कर दोनों दोषियों को दस दस साल की कैद और एक – एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक जेएन पारदीवाला के मुताबिक, ओडिशा के गंजाम जिले के निवासी महेश्वर कबीराज पलटा और राकेश जैना के खिलाफ सूरत रेलवे पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। 20 अक्टूबर को दोनों काकीनाडा – भावनगर एक्सप्रेस के एसी कोच में यात्रा कर रहे थे और साथ में दो लाख रुपए से अधिक का गांजा सूरत लाए थे। पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर एक से दोनों को पकड़ लिया था। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। उसके बाद से मामले की सुनवाई एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक जेएन पारदीवाला आरोपों को साबित करने में सफल रहे। कोर्ट ने सिर्फ दस महीने में सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए दस – दस साल का कठोर कारावास और एक – एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।