किशोरी के अपहरण – बलात्कार मामले में दोषी युवक को 20 साल की कैद

सूरत. वराछा क्षेत्र से 16 साल की किशोरी को फंसा कर भगा ले जाने और यौन संबंध बनाने के मामले में आरोपित भावनगर के युवक को पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में दोषी माना।

कोर्ट ने उसे 20 साल के कठोर करावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक एसके गोहिल के मुताबिक, भावनगर जिले की सिहोर तहसील के टांणा गांव निवासी बिपिन वालजी चौहाण पर किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने का आरोप था। दरअसल, 2021 में आरोपी ने 16 वर्षीय किशोरी को प्रेमजाल में फंसाया था। किशोरी कुछ दिनों के लिए जब सूरत में रिश्तेदार के यहां आई तो आरोपी सूरत पहुंचा और यहां से किशोरी को भगा कर ले गया था। किशोरी के लापता होने पर वराछा पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ कर किशोरी को मुक्त करवाया था। किशोरी के बयान के आधार पर प्राथमिकी में छेड़छाड़, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट को भी शामिल किया था। चार्जशीट पेश होने के बाद से मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी।

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