तीन अन्य राज्यों ने लिंचिंग की रोकथाम के लिए अधिकारी नियुक्त नहीं किएः सुप्रीम

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि चार राज्यों गुजरात, केरल, नागालैंड और तमिलनाडु ने भीड़ की हिंसा और लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किए हैं।
केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के.एम. नटराज ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ को बताया कि उपरोक्त चार राज्यों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संबोधित पत्र का जवाब नहीं दिया।
नटराज ने कहा, “हमें यह स्पष्ट नहीं है कि इन राज्यों ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं या नहीं। हालाँकि, उन्होंने हमारे पत्र का जवाब नहीं दिया है।”
इस पर बेंच ने कहा, ‘हम इन राज्यों के स्थायी वकीलों को नोटिस जारी करेंगे और उनसे एक रिपोर्ट पेश करने को कहेंगे कि क्या नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।’
इसके अलावा, एएसजी नटराज ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि केंद्रीय गृह सचिव ने शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार 11 अक्टूबर को सभी राज्य सरकारों के विभागों के प्रमुखों की एक बैठक बुलाई थी।