नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और ईडी को (आप) नेता संजय सिंह की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा और सुनवाई अगले साल 5 फरवरी तक टाल दी।
सिंह ने कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू से मामले में लिस्टिंग की अगली तारीख से पहले जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा।
राजू ने पीठ को बताया कि राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आप सांसद द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं और अगली सुनवाई 12 दिसंबर के लिए निर्धारित है।
शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई अगले साल 5 फरवरी को तय की।
इससे पहले 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र और ईडी से सिंह द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने को कहा था। साथ ही कोर्ट ने आप नेता को अदालत के समक्ष नियमित जमानत याचिका दाखिल करने की छूट दी थी।