सूरत. सड़क दुर्घटना के एक मामले में हुई भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलियन नागरिक की मौत के मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मृतका के पति की मुआवजा की मांग अर्जी मंजूर कर ली। ट्रिब्यूनल ने ट्रक चालक, मालिक और बीमा कंपनी को 2.80 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर चुकाने का आदेश दिया।
अर्जीकर्ता के अधिवक्ता आरबी सोनी के मुताबिक, मृतका मानसी मेहता के पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता थी। वर्ष 2013 में उनका परिवार दो साल के लिए भारत आया था। इस दौरान भावनगर जाते समय उनकी कार को ट्रक ने टक्कर मार दी थी। हादसे में गंभीर रूप से घायल मानसी की मौके पर ही मौत हो गई थी। मानसी ऑस्ट्रेलिया में अकाउंटेंट थी और सालाना तीस हजार डॉलर कमाती थी। हादसे के बाद मानसी के पति सिद्धार्थ ने ट्रक चालक, मालिक और बीमा कंपनी के खिलाफ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में अर्जी दायर कर मुआवजे के लिए गुहार लगाई थी। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी मंजूर कर ली और 2.80 करोड़ रुपए अर्जी दायर करने की तारीख से सालाना नौ फीसदी ब्याज के साथ मुआवजे के तौर पर चुकाने का आदेश दिया।