सूरत जिला वकील मंडल के संशोधन प्रस्ताव को बीसीजी ने किया खारिज
चुनाव में पद अनुसार उम्मीदवारी के लिए अनुभव की रखी थी शर्त
सूरत. सूरत जिला वकील मंडल के आगामी 20 दिसम्बर को चुनाव होने हैं। इससे पहले वकील मंडल की ओर से पद अनुसार उम्मीदवारों के अनुभव की शर्त वाले संशोधन प्रस्ताव को बार काउंसिल ऑफ गुजरात ने खारिज कर दिया है।
बार काउंसिल ऑफ गुजरात की ओर से सोमवार को चुनाव आयुक्त और सूरत जिला वकील मंडल के प्रमुख समेत के पदाधिकारियों को पत्र भेजा है।
जिसमें कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ गुजरात की ओर से 13 नवम्बर को ही चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई थी, जबकि सूरत जिला वकील मंडल की ओर से संशोधन प्रस्ताव 19 नवम्बर को पारित किया गया है। ऐसे में इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि सूरत जिला वकील मंडल के चुनाव में पद के अनुसार उम्मीदवारों को अनुभव की शर्त को अनिवार्य बनाया गया था। इसके खिलाफ कुछ वकीलों ने आपत्ति दर्ज करवाते हुए बार काउंसिल ऑफ गुजरात को पत्र भी लिखे थे।